झालसा के दिशा निर्देश व पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 30 मामले का निस्तारण किया गया ।वहीं एक लाख 54 हजार 278 रुपए का मामला सेटल हुआ। लोक अदालत में मामले निस्तारण को ले 10 पीठो का गठन किया गया था। प्रथम पीठ में कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामले का निस्तारण कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार दास व अधिवक्ता बीना मिश्रा कर रहे थे। द्वितीय पीठ में विद्युत विभाग से संबंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह व अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय कर रहे थे ।पीठ संख्या तीन सभी सेशन कोर्ट के सम्बंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त न्यायाधीश चतुर्थ अखिलेश कुमार व अधिवक्ता अमिताभ चन्द्र सिंह का रहे थे। पीठ संख्या चार में सभी तरह के अपराधिक वादों का निस्तारण सीजेएम आनंद सिंह व अधिवक्ता सतीश कुमार दुबे कर रहे थे। सिविल जज सीनियर डिवीजन के सभी कोर्ट के मामले का निस्तारण सिविल जज सीनियर डिवीजन परमानंद उपाध्याय व अधिवक्ता कुमार शिवाजी सिंह कर रहे थे ।सिविल जज जूनियर डिवीजन के सभी कोर्ट के मामले का निस्तारण सिविल जज जूनियर डिवीजन रश्मि चंदेल व अधिवक्ता उत्तम कुमार कर रहे थे।जे जे बोर्ड से संबंधित मामले का निस्तारण समीरा खान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व अधिवक्ता वीर विक्रम वक्स रॉय कर रहे थे। रेलवे कोर्ट से संबंधित मामले का निस्तारण प्रागेश निगम रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी व अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले का निस्तारण स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता व सदस्य महिमा श्रीवास्तव कर रहे थे।इस पीठ में प्री लिटिगेशन के चार मामले का निस्तारण किया गया ।व 14 हजार 28 रुपये का मामला सेटल हुआ।व पीठ संख्या 10 में रेवेन्यू ,एग्जेक्युटिव और भूमि से संबंधित मामले का निस्तारण एसडीएम सुलोचना मीणा व अधिवक्ता कुमारी नीतू सिंह कर रही थी।लोक अदालत में कोर्ट में लंबित 26 मामले का निस्तारण किया गया ।वहीं एक लाख 40 हजार 250 रुपए का मामला सेटल हुआ। एक हेल्प डेस्क बनाया गया था जिसमें लोगों को सहयोग के लिए अधिवक्ता पुष्कर राज व पीएलभी मुनेश्वर राम लगाए गए थे जो लोगों को मदद कर रहे थे।
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