पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में लागू हुई धारा 163, 48 घंटे का निषेधाज्ञा आदेश |Police have taken strict action


पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में आशंका और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) सुलोचना मीणा के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश आगामी 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा, जिसके दौरान चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, जुलूस निकालने या किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रशासन द्वारा यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसडीएम ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और अफवाहों से बचने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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