अपराध गिरोह के चार सदस्य हथियार एवं रंगदारी की रकम के साथ गिरफ्तार | Organized crime in Palamu


पलामू :
18.08.2025 की रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सदर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर कार्यरत कंपनियों से लेवी वसूलने के उद्देश्य से 3-4 अपराधी मोटरसाइकिल से हथियार के साथ फायरिंग करने की फिराक में हैं।

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक महोदया, पलामू को सूचित किया गया तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पलामू के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी के क्रम में सा० पोखराहा अकड़ाही आहर नेशनल हाईवे के पास दो मोटरसाइकिल पर चार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाए गए। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हथियार एवं नगद राशि बरामद हुई।

बरामदगी :-

1. 01 देशी एवं 01 विदेशी पिस्टल
2. 50 (पचास) राउंड जीवित कारतूस (9 एमएम)
3. 04 मोबाइल फोन
4. 03 मोटरसाइकिल (एक स्प्लेंडर प्लस – चोरी की, जो सिंगरा गोलीकांड में प्रयुक्त हुई थी; एक पल्सर – चोरी की; एक एफ.जेड.)
5. लेवी की वसूली से प्राप्त ₹22,000 (बाईस हजार रुपए)

गिरफ्तार अपराधियों के नाम-पते :-

1. सहजाद आलम, उम्र 30 वर्ष, पिता खुर्शीद आलम, ग्राम लाल कोठा, मुस्लिमनगर तेलिपट्टी चौक, थाना शहर, जिला पलामू
2. साहिल कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता शियानाथ राम, सा० कुम्हार टोली, टीओपी-2 के पीछे, थाना शहर, जिला पलामू
3. रोहित कुमार, उम्र 24 वर्ष, पिता शिवशंकर राम, सा० एच.पी. गैस गोदाम के पास, अंबेडकर नगर, थाना शहर, जिला पलामू
4. फरहान कुरैशी उर्फ शैलु कुरैशी, उम्र 24 वर्ष, पिता पेशी इमाम कुरैशी, सा० साहपुर कुरैशी मुहल्ला, थाना चैनपुर, जिला पलामू


गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास :-

सहजाद आलम : शहर थाना कांड सं. 309/2019, दिनांक 09.08.2019, धारा 302/120B भा.दं.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट

रोहित कुमार : चैनपुर थाना कांड सं. 117/2024, दिनांक 08.06.2024, धारा 302/201/34 भा.दं.वि.

फरहान कुरैशी उर्फ शैलु कुरैशी :-

1. चैनपुर थाना कांड सं. 245/2024, दिनांक 01.12.2024, धारा 311 बी.एन.एस. एवं 27 आर्म्स एक्ट
2. चैनपुर थाना कांड सं. 246/2024, दिनांक 01.12.2024, धारा 25 (1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट

घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी :-

पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 04.07.2025 को ग्राम सिंगरा में फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर गोलीकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक मजदूर घायल हुआ था। यह घटना गैंगस्टर राहुल सिंह के आदेश पर, उसके गुर्गों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार से सहजाद आलम ने अंजाम दी थी। उक्त घटना में प्रयुक्त हथियार एवं बाइक भी बरामद कर लिए गए हैं।

विधिक कार्रवाई :-

इस संबंध में सदर थाना कांड सं. 86/2025 दिनांक 19.08.2025 दर्ज किया गया है।
धारा : 317 (5)/111(2)(b)/111(3)/49/61(2) बी.एन.एस., 25 (1-B)a/26/35 Arms Act एवं 25(6) Arms Amendment Act 2019 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

छापामारी दल में शामिल अधिकारी/कर्मी :-

1. श्री मणिभूषण प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पलामू
2. श्री सुरेश राम, पुलिस निरीक्षक, शहर अंचल, पलामू
3. पु.अ.नि. सह थाना प्रभारी लाल जी, सदर थाना, पलामू
4. पु.अ.नि. सह थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा, चैनपुर थाना, पलामू
5. पु.अ.नि. संजय कुमार, चैनपुर थाना, पलामू
6. पु.अ.नि. रंजीत कुमार-02, सदर थाना, पलामू
7. स.अ.नि. नबी अंसारी, सदर थाना, पलामू
8. स.अ.नि. चन्द्रशेखर दुबे, सदर थाना, पलामू
9. टीओपी-1 का टाइगर मोबाइल दस्ता
10. तकनीकी शाखा
11. सदर थाना के सशस्त्र बल चालक

पलामू पुलिस का यह अभियान संगठित अपराध एवं लेवी वसूली करने वाले गिरोहों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता है।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने