चलान मध्य प्रदेश का और खनिज लोडिंग पलामू से करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ | Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage


पलामू, प्रतिनिधि :
चैनपुर थाना कांड सं0-171/2025, दिनांक-06.09.2025, धारा-303(2), 317(5), 338, 336(3), 340(2), 318(4), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0, 4/21 एम0एम0डी0आर0 एवं 9/13 The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017।
विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ वाहन मालिकों एवं क्रशर संचालकों द्वारा एक संगठित सिंडिकेट बनाकर मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य से खनिज चालान लिया जा रहा है और खनिज की लोडिंग पलामू एवं गढ़वा जिला स्थित क्रशरों से की जा रही है।
इसी सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार दिनांक-05.09.2025 को चैनपुर थाना गेट पर अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रामगढ़ की ओर से आ रहे वाहन संख्या JH16F8579 को जांच हेतु रोका गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पिछले कई दिनों से कुछ वाहन मालिक/क्रशर संचालक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के क्रशर संचालकों से मिलीभगत कर चालान निर्गत करवाते हैं और खनिज लोडिंग पलामू के रामगढ़/चैनपुर एवं गढ़वा जिला के रंका, रमकंडा स्थित क्रशरों से करते हैं।
अग्रतर जांच से ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश राज्य का चालान दर झारखंड की तुलना में कम है और साथ ही परिवहन अवधि भी अधिक मिलती है। इस कारण आरोपीगण पलामू/गढ़वा जिले से लोडिंग कर एक ही चालान पर कई बार ट्रिप करते थे। इससे खनन राजस्व की भारी क्षति एवं सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही थी। इस कांड में वाहन संख्या JH16F8579 को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इस अवैध गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के विरुद्ध गहन अनुसंधान जारी है।

गिरफ्तार आरोपी का विवरणः-

1. उपेन्द्र कुशवाहा, उम्र-32 वर्ष, पिता-स्व0 मंगर मेहता, ग्राम-यमुना नगर, थाना-बागोदर, जिला-गिरिडीह।

जप्त सामानः-

1. वाहन संख्या JH16F8579
2. मध्य प्रदेश राज्य से निर्गत चालान

छापामारी दलः-

1. पु0अ0नि0 श्रीराम शर्मा, थाना प्रभारी, चैनपुर
2. स0अ0नि0 रामचन्द्र चौधरी, चैनपुर थाना
3. चैनपुर थाना रिजर्व गार्ड

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