मध्यमा परीक्षा एवं वार्षिक मदरसा परीक्षा (वर्ग वस्तानिया से मौलवी तक), 2025 का आयोजन जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होना सुनिश्चित हुआ है। यह परीक्षा दिनांक 1 जुलाई 2025 से दोनों पालियों में होगी। प्रथम पाली 9:45 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5:15 बजे अपराह्न तक परीक्षा संचालित होगी।
दोनों परीक्षा के आयोजन को लेकर परीक्षा केन्द्रों पर निषेधाज्ञा घोषित किया गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा की तिथि को परीक्षा के दौरान बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत निषेधाज्ञा घोषित की है। यह निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।
निषेधाज्ञा घोषित होने से परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी (बूढ़ा एवं अपंग) को छोड़कर भाला, गड़ासा, छूरा, अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। वहीं दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूस को छोड़कर पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेगा। कोई भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति का अनावश्यक प्रवेश वर्जित रहेगा या चिट-पुर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर सभी फोटो स्टेट (फोटो कॉपी) के दुकान में परीक्षा संबंधी कोई भी अनुचित कार्य नहीं होंगे।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने मध्यमा परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र आरके गिरिवर प्लस टू उच्च विद्यालय, आरके सर्वोदय बालिका उच्च विद्यालय पर निषेधाज्ञा घोषित किया है।
वहीं वार्षिक मदरसा परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र आरके श्री सद्गुरु प्रताप हरि प्लस टू उच्च विद्यालय चैनपुर, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय आबादगंज, आरके जीएलए उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर एवं आरके ब्राह्मण प्लस टू उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर निषेधाज्ञा घोषित किया है।
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