पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव के महात्यौहार के मौके पर आगामी 13 मई 2024 को आपकी वृहद सहभागिता अत्यावश्यक है,अन्यथा लोकतंत्र जिन सिद्धान्तों के आधार पर परिपक्व होता है,उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है।उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि आप स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन की गरिमा को बनाये रखते हुए निभिर्क होकर धर्म,वर्ग,जाति,समुदाय,भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मत का प्रयोग करेंगे।उन्होंने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन अवश्य जायें और लोकतंत्र की सफलता,गतिशीलता एवं समावेशी-समतामूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने में देश हित में 13 मई 2024 को अपने बूथ पर जाकर मतदान अवश्य करें।
इन दस्तावेज़ों के आधार पर दे सकतें हैं वोट
1.मतदाता पहचान पत्र
2.आधार कार्ड
3.पैन कार्ड
4.दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड
5.ड्राइविंग लाइसेंस
6.मनरेगा जाॅब कार्ड
7.पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
8.पासपोर्ट
9.पासबुक (फोटो सहित बैंक/10.डाकघर द्वारा जारी)
11.फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी)
12.सांसद,विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र,एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
13.स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
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