Guidelines received from Jharkhand state government: पलामू के सभी स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में लगेगी निषेधाज्ञा

Dhananjay Tiwari
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पलामू जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री शशि रंजन के निर्देशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर श्री अनुराग कुमार तिवारी के द्वारा युवाओं को नशे की लत से बचाने और पलामू जिले के स्कूलों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया जाता हैं। यह निषेधाज्ञा दिनांक 07.06.2024 के पूर्वाह्न 06 बजे से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी रहेगा।

झारखंड राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन के आलोक में यह निर्देश दिया गया। साथ ही जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल-कॉलेजों में मादक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक के लिए जागरुकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है।  इसकी रोकथाम के लिए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में धारा 144 लगाने के आदेश पर अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर ने COTPA Act के कंडिका-06 में वर्णित निषेधाज्ञा के तहत यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचेगा या बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा तथा बिक्री करने की अनुमति नहीं देगा।

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